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किसी पटेल का नाम आ रहा है सामने… बूढ़ी माई मंदिर की जमीन पर आखिर कब्ज़ा करने की कोई सोच भी कैसे सकता…. नींव तक खोद डाला बनाना भी चालू… NEWS OF MIRROR मे समाचार नहीं छपता तो ढलाई भी हो जाती….इधर सीमांकन की बाट जोह रहे पदाधिकारी उधर यही की जगह पर हो गया अतिक्रमण….. नींव खोद डाला…. मंदिर समिति ट्रस्ट को पता हीनहीं उनकी जमीन पर कौन कर रहा अतिक्रमण….प्रणामी मंदिर के पास ट्रस्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण !!!!!!! देवेंद्र पाण्डेय नें दी जानकारी, उन्हें भी नहीं पता कौन कर रहा है ये निर्माण !!!!!! किसी रसूखदार का काम है यह जो शासन प्रशासन को कुछ नहीं समझता !!!!! 

साकेत पाण्डेय..... 7869475276....

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प्रणामी मंदिर के पास ट्रस्ट की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण !!!!!!! देवेंद्र पाण्डेय नें दी जानकारी, उन्हें भी नहीं पता कौन कर रहा है ये निर्माण !!!!!! किसी रसूखदार का काम है यह जो शासन प्रशासन को कुछ नहीं समझता !!!!!

बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट के जमीन का सीमांकन तो हो नहीं पा रहा है दूसरे तरफ इतने आपाधापी मे भी अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे है। सूत्रो से मिलीं जानकारी के अनुसार प्रणामी मंदिर से ठीक लगकर अघरिया सदन के ठीक सामनें कोई अवैध निर्माण कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय नें मोबाईल पर जानकारी देते हुए बताया कि कोई यहाँ

पर अवैध निर्माण जोरो से कर रहा है वो भी पता लगाने की कोशिश किये पर इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। एक तरफ बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा है वही इसी जमीन पर कोई द्रुत गति से निर्माण कार्य करवा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय नें इसकी शिकायत की है अब देखना है कहा पर कार्य अटकता है।

 

तहसीलदार शिव डनसेना नें राजस्व निरीक्षक विकरण उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक, खेमराज पटेल, राजस्व निरीक्षक, अशोक साहू, राजस्व निरीक्षक, बोईरदादर. जयश्री केशरवानी, राजस्व निरीक्षक, दरोगामुड़ा. नवीन पटेल, हल्का पटवारी, दरोगामुढ़ा. रामभजन सास्थी, हल्का पटवारी, बांजीनपाली.शुक्ल प्रधान, हल्का पटवारी, बैकुंठपुर. भूपेन्द्र मिरी, हल्का पटवारी, मिट्टूमुड़ा को आदेशित किया है की आप सभी बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की जमीन का सीमांकन कर 17 नवम्बर तक प्रतिवेदन जमा करें।

पक्षकार श्री बूढ़ी मां देवी, प्रबंधक कलेक्टर रायन और से ट्रस्टी ओमप्रकाश पटेल आ.स्व. जीवधन पटेल वि. छ.ग. शासन में पारित आदेश दिनांक 26/06/2023 में तहसीलदार रायगढ़ द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन आदेश दिनांक 08/05/2023 विधिसंगा होने से खारिज किया जाकर पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण आवेदक आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये 24/1, 25/1, 36, 37, 52 रकबा कमशः 0.462 हे., 1.970 हे., 0.360 हे., 0.150 हे., 0.012 है के संबंध में छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा-129 में दिये गये प्रावधानों के तहत सीमांकन कराये जाने का आदेश पारित किया गया है।

 

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप ग्राम दरोगामुड़ा तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित भूमि असरा नंबर 24/1, 25/1, 36, 37, 52 रकबा कमशः 0.462 हे., 1.970 हे., 0.360 हे., 0.150 हे., 0.012 हे. का मौके पर उपस्थित होकर अन्य भूमिस्वामियो की उपनि सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन मय फिल्ड बुक के आगामी नियत दिनांक 17 नवम्बर 2025 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


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