मीना बाजार को लेकर क्या एम आई सी सदस्य मुक्तिनाथ और कड़ा रुख अपनाएंगे ????…. अब तो सरकार भी उनकी…. शहर सरकार मे वो खुद…. क्या इनके प्रयासों से सावित्री नगर का मीनाबाजार होगा बंद ????? सभी को है इनसे समस्याये…. आखिर मीना बाजार संचालक इतना हौंसला लाते कहा से है की बिना अनुमति के अपना सिस्टम पूरा सेट करना चालू कर देते है…रायगढ़ निगम की सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति मीना बाजार लगाने पर नोटिस….. ये नोटिस अर्थपूर्ण है या दिखावा…. मुक्तिनाथ बबुआ ने हमेशा हल्ला बोला है इस साल इनका क्या रवैया रहेगा…
साकेत पाण्डेय... 7869475276....


मीना बाजार को लेकर क्या एम आई सी सदस्य मुक्तिनाथ और कड़ा रुख अपनाएंगे ????…. अब तो सरकार भी उनकी…. शहर सरकार मे वो खुद…. क्या इनके प्रयासों से सावित्री नगर का मीनाबाजार होगा बंद ????? सभी को है इनसे समस्याये…. आखिर मीना बाजार संचालक इतना हौंसला लाते कहा से है की बिना अनुमति के अपना सिस्टम पूरा सेट करना चालू कर देते है…रायगढ़ निगम की सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति मीना बाजार लगाने पर नोटिस….. ये नोटिस अर्थपूर्ण है या दिखावा…. मुक्तिनाथ बबुआ ने हमेशा हल्ला बोला है इस साल इनका क्या रवैया रहेगा…
रायगढ़: शहर में बिना पूर्व अनुमति के मीना बाजार का संचालन करने पर नगर पालिका निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने तीन मीना बाजार प्रबंधकों और उनके जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन पर नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253 और 254 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन मीना बाजार प्रबंधकों और जमीन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम है लाल कुमार पटेल (जमीन मालिक) और तमन्ना हुसैन (फन वर्ल्ड फेयर प्रबंधक)…लाल कुमार पटेल (जमीन मालिक) और कमाल आलमखान (फेंटेसी पार्क फन फेयर प्रबंधक)….सौरभ अग्रवाल (जमीन मालिक) और हुमायूं अंसारी (डिज्नीलैंड प्रबंधक) नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुज्ञा/अनुमति संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253 और 254 के तहत संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई शहर में अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में निगम के सख्त रवैये को दर्शाती…







